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NHAI QR Code Sign Boards: NHAI लगाने जा रहा QR कोड साइनबोर्ड, इमरजेंसी से लेकर जरूरी जानकारी बस एक स्कैन पर

नई दिल्ली: NHAI QR Code Sign Boards: टेक्नोलॉजी दिनों दिन एडवांस होती जा रही है और इसका प्रभाव अब सभी जगह दिखाई देने लगा है। वहीं, अब एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI)ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की है। इसके तहत जल्द ही नेशनल हाइवे पर क्यूआर QR CODE वाले प्रोजेक्ट इनफॉर्मेशन साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। इन बोर्ड्स का मकसद यात्रियों को जरूरी जानकारी और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर तुरंत उपलब्ध कराना है। इन बोर्ड्स को स्कैन करके यात्री प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी के साथ-साथ इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी आसानी से देख सकेंगे।

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QR कोड स्कैन करने से क्या होगा?

NHAI के मुताबिक, इन वर्टिकल साइनबोर्ड्स पर मौजूद QR CODE स्कैन करते ही यात्रियों को निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होंगी:

  • संबंधित नेशनल हाईवे का नंबर
  • हाईवे का चेनेज
  • पेट्रोलिंग टीम का संपर्क नंबर
  • टोल मैनेजर और रेजिडेंट इंजीनियर के फोन नंबर
  • इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1033

यह सुविधा विशेष तौर पर हाईवे पर फंसे यात्रियो को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में काफी मदद मिलेगी।

ये QR कोड साइनबोर्ड कहां-कहां लगाए जाएंगे?

इन डिजिटल सुविधा से लैस बोर्ड्स को देशभर के प्रमुख हाईवे लोकेशनों पर लगाए जाएंगे, जैसे:

  • टोल प्लाजा
  • रेस्ट एरिया और फैसिलिटी पॉइंट्स
  • ट्रक पार्किंग जोन
  • हाईवे के स्टार्ट और एंड प्वाइंट
  • अन्य प्रमुख साइनेज लोकेशन

NHAI के इस पहल से न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यात्रियों का अनुभवऔर अधिक सुविधाजनक होगा।

टोल भुगतान के नियमों में भी बड़ा बदलाव

इसके साथ ही केंद्र सरकार टोल भुगतान के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। 15 नवंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत:

अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है या वह काम नहीं कर रहा, तो:

  • UPI से भुगतान करने पर सिर्फ 1.25 गुना टोल लगेगा
  • कैश पेमेंट करने पर देना होगा सीधा दोगुना टोल

डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि इन बदलावों का मकसद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और कैश ट्रांजेक्शन को खत्म करने के लिए नेशनल हाईवे टोल (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है।

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