ChhattisgarhHindi news
CG BREAKING | दिलीप मिरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जिला बदर आदेश रद्द

कोरबा, 2 सितंबर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष और अधिवक्ता दिलीप मिरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कोरबा कलेक्टर द्वारा जारी जिला बदर के आदेश को गैरवाजिब मानते हुए रद्द कर दिया है।
गौरतलब है कि दिलीप मिरी को संगठन के पदाधिकारी रहते हुए छत्तीसगढ़िया हितों को लेकर आंदोलनों के कारण जिला बदर किया गया था। इस कार्रवाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जिला बदर का आदेश ठोस कानूनी आधार पर नहीं था।
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिलीप मिरी अपने जिले में वापसी कर सकेंगे।