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CHHATTISGARH | छत्तीसगढ़ जेलों में क्षमता से अधिक कैदी, हाईकोर्ट ने जताई सख्ती …

 

बिलासपुर, 4 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में क्षमता से कहीं अधिक कैदी बंद होने पर कड़ी नाराज़गी जताई है। अदालत ने कहा कि यह स्थिति न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि जेल सुधार प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश की सभी केंद्रीय और जिला जेलों की कुल क्षमता लगभग 15,485 कैदियों की है, जबकि वर्तमान में इनमें करीब 19,476 कैदी बंद हैं। इनमें महिला कैदियों के साथ 82 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 340 कैदी ऐसे हैं जिन्हें 20 साल से अधिक की सजा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी अपील खारिज हो चुकी है।

सरकार ने जानकारी दी कि भीड़ कम करने के लिए नई जेलों का निर्माण किया जा रहा है। बेमेतरा में नई जेल का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी माह शुरू किया जाएगा। वहीं बिलासपुर में प्रस्तावित नई जेल का मामला बार-बार टेंडर प्रक्रिया में अटक रहा है। अब तक सातवीं बार टेंडर जारी करने की तैयारी है।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि जेलों में 1,843 कैदी कुशल पेशेवर हैं, 504 वरिष्ठ बंदी हैं और हाल ही में चार कैदियों ने भागने की कोशिश भी की थी।

हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि 16 सितंबर तक विस्तृत शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान क्षमता, कैदियों की संख्या, निर्माणाधीन और प्रस्तावित जेलों की स्थिति क्या है और भीड़ कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

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