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असम विधानसभा में UCC विधेयक पास: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को दी बधाई, बताया ऐतिहासिक कदम

असम विधानसभा से बुधवार को समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है. इसका उद्देश्य धर्म के दायरे से बाहर जाकर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सह-जीवनसाथी संबंध को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है. असम ऐसा करनेवाला वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है. केंद्रीय गृह मंत्री ने असम की जनता को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद, आज असम ने भी UCC विधेयक पारित कर दिया है.

CM हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने सत्र के आखिरी दिन इस बिल को भारी हंगामे के बीच से मंजूरी दिलाई. हालांकि विपक्ष ने इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी.

असम यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है. इससे पहले यह उपलब्धि उत्तराखंड और गुजरात के पास है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि असम की जनता को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई. पीएम मोदी के नेतृत्व में, BJP शासित राज्य की सरकारें हर नागरिक के लिए एक समान कानून लागू कर रही हैं.

‘यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक, असम 2026’ पर दिनभर चली चर्चा के बाद अध्यक्ष रणजीत कुमार दास ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से इसे पारित करने के लिए आगे बढ़ाने को कहा. हालांकि विपक्ष की मांग थी कि इस विधेयक को व्यापक परामर्श के लिए प्रवर समिति को भेजा जाए, जिसे अध्यक्ष रणजीत कुमार दास ने खारिज कर दिया.

सत्ताधारी सदस्यों द्वारा विधेयक के पक्ष में मतदान करने के बाद उन्होंने कहा, मैं घोषणा करता हूं कि विधेयक पारित हो गया है. विधेयक पारित होते ही जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया गया.

Assam Passed UCC Bill: असम विधानसभा से UCC पास, अमित शाह ने जनता को दी बधाई;  बताया बीजेपी का संकल्प

समान नागरिक संहिता बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और सह जीवनसाथी संबंध का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है. हालांकि, विधेयक में कहा गया है कि यह असम में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा. नए बिल के अनुसार बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ-साथ पुरुषों के लिए शादी की उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है. शादी और तलाक दोनों का सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा.

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